मिश्र दोषी करार
-राबड़ी सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता हिरासत में
-सजा के बिंदु पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी
छपरा : हत्या के एक करीब 32 साल पुराने केस में बिहार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रविन्द्र नाथ मिश्र को छपरा में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आये एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में रविन्द्र नाथ मिश्रा व उनके अनुज हरेंद्र मिश्रा पर विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एडीजे तृतीय के कोर्ट में आज पेशी हुई। इसमें पूर्व मंत्री के भाई को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्रा को दोषी करार देते हुए हिरासत में ले लिया। सजा के बिंदु पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि वर्ष 1990 के मतदान के दिन 27 फरवरी को माझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोगो ने हमला बोल दिया था और उनके द्वारा की गई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी। इसमें मतदान करने आए उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक और बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव द्वारा माझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। हालांकि पीठासीन अधिकारी मल्लिक ने किसी को भी पहचानने से इंकार कर दिया था जबकि महेश प्रसाद यादव ने पूर्व मंत्री व निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्र नाथ मिश्र और उनके छोटे भाई हरेंद्र मिश्र समेत अन्य को हत्या में संलिप्त बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रविन्द्र नाथ मिश्र राबड़ी देवी के सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे। वे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं।
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