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डीजल पंप सेट से सिचाई हेतु ₹75 प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

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(सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में) खरीफ फसलों को डीजल चालित पंप सेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है  डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई -2023 से प्रारंभ 

योजना का लाभ:-
 ♦️डीजल पंप सेट से सिचाई हेतु ₹75 प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है। एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में खरीफ फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई ₹750 की दर से अनुदान दिया जाएगा  धान का बिचड़ा एवं जुट फसल की अधिकतम दो सिंचाई के लिए ₹1500 प्रति एकड़ दिया जाएगा। खड़ी फसल में धान ,मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी मौसमी सब्जी,औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा।यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषक (रैयत/गैर रैयत को देय है।  रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है  वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर रैयत) उन्हें प्रमाणित/ सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद ,मुखिया ,सरपंच पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी। सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले इसके लिए खेत पर लाभार्थी किसान के साथ जियो टैगिंग फोटो खींचकर अपलोड किया जाएगा  केवल वैसे ही किसान इस योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिचाई  कर रहे हैं। डीजल का क्रय कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, की जांच संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जाएगा।

 अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल क्रय के उपरांत डिजिटल पावती रसीद(डिजिटल वाउचर) जिसमे किसान का 13 अंक  का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो,मान्य होगा। अगर किसी कारण वश पेट्रोल पंप के द्वारा अधिकतम 10 अंक अंकित नहीं किया जाता है तो किसान  स्वयं  पंजीकरण का अंतिम 10 अंक  अभीश्रव पर अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे तथा आवेदन के साथ अपलोड करेंगे ।सत्यापन के समय डीजल क्रय का मूल अभीश्रव कॄषि समन्वयक को देना अनिवार्य होगा । राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पंप से क्रय किये गए  डीजल पर अनुदान देय नहीं होगा। किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे। डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण दस्खत अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है। डीजल पावती रसीद पर अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर ही किसान आवेदन करें। दिनांक  30-10- 2023 तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल के लिए ही यह मान्य होगा इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा छोटे-मोटे त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान पुनः आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि कृषि विभाग बिहार सरकार के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.htmlके दिए लिंक DBTinAgriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर  डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर इस योजना का लाभ उठावे।

अधिक जानकारी के लिए संबंधित कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी तथा किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551पर संपर्क कर सकते हैं।

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