सफाई,पर्यावरण खाद्य की सुद्धता से ही समाज को स्वस्थ्य रखा जा सकता है, RDNEWS खुले में मांस-मछली की दुकानों को नियंत्रित करने तथा कूड़े के उचित निस्तारण के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को नियमित तौर पर नोटिस चिपकाने एवं वाल पेंटिंग कराने का दिया गया निदेश! आयुक्त रवि कुमार पटना, शुक्रवार, दिनांक 13.10.2023ः आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना-सह-अध्यक्ष, विमानपत्तन पर्यावरण प्रबंधन समिति, पटना श्री कुमार रवि ने जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सर्वाेत्तम नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा उच्चतम सुरक्षात्मक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। वे आज पटना एयरपोर्ट के सभाकक्ष में विमानपत्तन पर्यावरण प्रबंधन समिति (एइएमसी) की बैठक में अध्यक्षीय संबोधन कर रहे थे। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि सुरक्षित एयर ट्रैफिक सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इसके लिए सभी भागीदारों (स्टेकहोल्डर्स) के बीच अंतर्विभागीय समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि एयरपोर्ट सार्वजनिक सुविधा का अत्यंत महत्वपूर्ण केन्द्र है तथा प्रशासन के लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वाेपरि है। इसके लिए पर्यावरणीय प्रबंधन एवं सतत विकास के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वैश्विक पर्यावरण प्रबंधन मानकों के अनुसार एयरपोर्ट का संचालन आवश्यक है।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि विमानन सुरक्षा नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा सभी हवाई अड्डों के सुरक्षित संचालन के लिए मानक निर्धारित किया गया है। इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। नगर कार्यपालक पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ एवं नूतन राजधानी अंचल द्वारा आयुक्त के संज्ञान में लाया गया कि खुले में मांस-मछली की दुकानों को नियंत्रित करने तथा कूड़े के उचित निस्तारण के लिए नोटिस चिपकाने तथा वाल पेंटिंग कराने का कार्य किया गया है। आयुक्त श्री रवि ने नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को ऐक्ट एवं रूल्स के प्रावधानों के साथ नियमित तौर पर नोटिस चिपकाने तथा वाल पेंटिंग कराने का निदेश दिया। आयुक्त ने पक्षियों के आकर्षण स्रोतों यथा दुकानों एवं कूड़ों का मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार क्रमशः संचालन एवं निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि दुकानदारों को ऐक्ट के प्रावधानों के प्रति नियमित तौर पर जागरूक करें। जन सुरक्षा के महत्व के बारे में संवेदीकरण अभियान चलाएँ। साथ ही खुले में मांस-मछली की दुकानों पर लगातार नजर रखें। प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों विरूद्ध विधि-सम्मत दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई करें।
पशु क्रूरता अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।आयुक्त श्री रवि ने कहा कि खुले में मांस एवं मछली की गतिविधि न केवल सुरक्षित एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए खतरा है बल्कि यह लोक स्वास्थ्य के प्रति भी प्रत्यक्ष चुनौती है। उन्होंने कहा कि विमानों एवं यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि पटना एयरपोर्ट के आस-पास के क्षेत्रों में पक्षियों के आकर्षण के स्रोत को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि पक्षियों के अधिकतम जमावड़े वाले स्थान को हटाना जीवन-सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 91 के प्रावधान के अनुसार हवाई अड्डा के निर्धारित त्रिज्या क्षेत्र में एसओपी के अनुसार दुकानों का संचालन कराने तथा कूड़े का समुचित निस्तारण करने एवं साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया ताकि स्वस्थ्य समाज रहे ।
रीता सिंह की खास रिपोर्ट
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