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शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने एक नियमित जमानत याचिका कोर्ट में दायर की

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शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने एक नियमित जमानत याचिका कोर्ट में दायर की थी. जिसे कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. ओसामा के खिलाफ नगर थाना में दर्ज कांड में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र देव ने पक्ष रखा और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा ने पक्ष रखा.मोतिहारी के नगर थाना में ओसामा पर उनके बहनोई के चचेरे भाई ने जमीन विवाद में फायरिंग करने, तोड़फोड़ करने और एक करोड़ रंगदारी मांगने का कांड दर्ज कराया था

जिस मामले में सीवान पुलिस ने मोतिहारी कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीते एक नवंबर को पेश किया था. रिमांड के बाद सीवान पुलिस ओसामा को वापस ले गई थी, ओसामा शहाब और घटनास्थल से जब्त जेसीबी के मालिक अशरफ चांद की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई साथ कुछ प्रूफ नही मिलने के कारण कुछ ही मिनटों में याचिका रद हुई I

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