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पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद  की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील

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चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद  की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी है। क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने का आग्रह किया गया है। लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार एवं देवर्षि मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मालूम हो कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने लालू प्रसाद  सहित 5 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 5-5 साल की सजा और 60 लाख से लेकर दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा 32 अभियुक्तों को 4-4 साल की सजा दी गयी है। इसमें वारंट जारी होने के बाद हाजिर हुए दो अभियुक्त भी शामिल हैं। जबकि तीन अभियुक्तों को 3-3 साल साल की सजा दी गयी है। इस तरह से इस मामले में लालू  प्रसाद समेत कुल 40 अभियुक्तों को तीन से पांच साल तक के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी। इस दौरान सभी अभियुक्तों से एक लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक का रिपोर्ट रीता सिंह

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