सरकारी कार्य ठप पड़े हुये है। बालू के किल्लत को देखते हुये सरकार ने बड़ा निर्णय लिया हैं । पुराने बालू ठेकेदार को खनन के लिए एक्सटेंशन दिया जायेगा । जिसकी अवधि मात्र तीन माह 25 दिसंबर तक होगी । सूबे के खनन मुख्यालय ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया हैं । रॉयल्टी राशि जमा करते ही उन्हें खनन की अनुमति मिल जायेगी । इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली हैं ।
नई बालू नीति के तहत 5 वर्षों के लिए नये टेंडर की प्रक्रिया चल रही हैं । इसके लिए सरकार के आदेश से सभी जिलाधिकारी ने विज्ञापन भी निकाल दिया हैं । पटना जिले में आगामी 17 अक्टूबर को ओपन टेंडर निर्धारित हैं । इच्छुक कई संवेदको ने टेंडर पेपर भी ले लिया है और टेंडर में शामिल होने के लिए 25 % रूपये भी जमा कर रहे हैं l नये टेंडर होने के बाद सफल ठेकेदार को स्वयं ईसी लेना है एवं अन्य प्रमाण -पत्र प्राप्त करना है । इसमें 6 माह का समय अनुमानित हैं । जिसके कारण बालू की किल्लत बढ़ सकती है।
हालाँकि बीते जून माह के पूर्ण अवधि विस्तार के लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अवधि विस्तार ( एस्सटेंशन ) देने से साफ इंकार कर दिया था और नया टेंडर करने के लिए कहां था। यही कारण है की एक माह पहले ही बालू का खनन बंद कर दिया गया था । अब सवाल उठता है की क्या सुप्रीम कोर्ट ने पुनः आदेश दे दिया है ,यदि नही दिया होगा तो पुलिस विभागीय करवाई होगी l
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