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आरोपी डा.राजेंद्र प्रसाद के गिरफ्तारी के लिए टीम गठन ,

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मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डा राजेंद्र प्रसाद की ओर से दाखिल एसएसपी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और आदेश दिया है की सरेंडर कर नियमित जमानत याचिका दाखिल करें । अगर सरेंडर नहीं करते है तो आरोपी को पूर्व गिरफ्तार करें. मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डा राजेन्द्र प्रसाद ने पद का दुरूपयोग करते हुये गलत नियुक्ति कर  20 करोड़ का फर्जी निकासी किया था। इसको लेकर विशेष निगरानी इकाई ( एसवीयू ) ने एफआईआर दर्ज किया था।  इसके बाद जांच में आय से अधिक सम्पत्ति का मामला भी सामने आया ।

आरोपी कुलपति ने सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर निरस्त करने को लेकर एसएलपी दाखिल किया था।  सुप्रीम कोर्ट ने एक अवधि के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था। जिसकी अवधि पूर्व में ही समाप्त हो गयी । गुरुवार को एसएलपी की सुनवाई हुई । दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एसएलपी को खारिज कर दिया एवं आदेश दिया की आरोपी जल्द सरेंडर करें और नियमित जमानत याचिका दाखिल करें । अगर ऐसा नहीं करते है तो एसवीयू गिरफ्तार करें । इस तरह पूर्व कुलपति डा राजेंद्र प्रसाद को जेल जाना तय हो गया हैं ।

कोर्ट की मानें तो  कोर्ट का आर्डर होते ही एसवीयू ने आरोपी पूर्व कुलपति डा राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम गठित किया हैं । अगर फरार रहते है तो कुर्की-जब्ती तक की कार्रवाई की जायेगी । मालूम हो की पूर्व कुलपति डा राजेंद्र प्रसाद पर भ्रष्टाचार का एफआईआर होने के बाद राजभवन ने एफआईआर पर आपत्ति जताया था। जिसकी आलोचना तक हुई थी।

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